गिरफ्तारी नहीं लेकिन वाड्रा की छह फरवरी को ईडी के सामने होगी पेशी

Published : Feb 02, 2019, 02:59 PM IST
गिरफ्तारी नहीं लेकिन वाड्रा की छह  फरवरी को ईडी के सामने होगी पेशी

सार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से एक लाख रुपये के मुचलके पर 16 फरवरी तक मिली अग्रिम जमानत। 

सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने वाड्रा की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। वाड्रा को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मिली है। हालांकि कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को आदेश दिया है कि वह 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ के लिए पेश हो। 

इससे पहले, ईडी ने वाड्रा को अग्रिम जमानत का विरोध किया लेकिन बाद में कहा कि अगर वह पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होते हैं तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वहीं ईडी ने इस मामले में अपना जवाब दाखिल नही किया है। रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर कर रखी है। 

वहीं वाड्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर शनिवार को कहा कि यह पूरी तरह झूठा मुकदमा है। यह पूरी तरह राजनीतिक चाल है। मुझे शिकार बनाया जा रहा है। मैं कानून को मानने वाला इंसान हूं और कानून की पूरी इज्‍जत करता हूं।

प्रवर्तन निदेशालय मनोज अरोड़ा पहले से ही पूछताछ कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोर्ट ने मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर 6 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। ईडी का दावा है कि मनोज अरोड़ा इस मामले में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसे विदेश में वाड्रा की अघोषित संपत्तियों की जानकारी है और इस तरह की संपत्तियों के लिए पैसे की व्यवस्था करने में उसने अहम भूमिका निभाई है। 

ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि ये मामला लंदन में खरीदी गई संपत्ति से जुड़ा है। दूसरी ओर अरोड़ा ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि ईडी विदेश में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में उनके नियोक्ता रॉबर्ट वाड्रा को गलत तरीके से फंसाने का दबाव बना रही है। वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी में काम करने वाले मनोज अरोड़ा ने यह भी आरोप लगाया था कि पूछताछ के लिए उनकी पत्नी जांच एजेंसी के सामने पेश हुई थी। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उनकी पत्नी को भी वाड्रा को फंसाने के लिए धमकाया था। 

यह मामला लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर स्थित 19 लाख पाउंड यानी करीब 17 करोड़ रुपये की एक प्रॉपर्टी की खरीदारी में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। ईडी का दावा है कि इस संपत्ति का असली मालिक वाड्रा है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि लंदन स्थित फ्लैट को भगोड़ा डिफेंस डीलर संजय भंडारी ने 16 करोड़ 80 लाख रुपये में खरीदा था। ईडी के मुताबिक मरम्मत के लिए इस पर 65,900 पाउंड का अतिरिक्त खर्चा होने के बावजूद भंडारी ने 2010 में इसी कीमत पर इसकी बिक्री वाड्रा के नियंत्रण वाली फर्म को कर दी। भंडारी के खिलाफ ऑफिशिल सीक्रेट एक्ट के तहत 2016 में मुकदमा दर्ज किया था।

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