
पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की अपील पर अब सुप्रीम कोर्ट 14 जनवरी को सुनवाई करेगा. दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके तहत वो सरेंडर करने के लिए और समय चाहते थे. इसके बाद सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
असल में दिल्ली हाई कोर्ट ने सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके बाद 31 दिसंबर की दोपहर तक सज्जन कुमार को सरेंडर करना पड़ा था. हालांकि सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में सरेंडर करने के लिए समय मांगा था. जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था. इसके बाद सज्जन कुमार को कोर्ट में सरेंडर करना है. इस मामले को लेकर सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंटोनमेंट के राज नगर इलाके में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और एक गुरूद्वारा में आग लगाए जाने के मामले में दोषी करार दिया गया है. देश में 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे हुए थे.
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