जानिए क्यों आजम खां ने अपने बेटे के बनाए फर्जी कागजात !

By Team MyNation  |  First Published Dec 21, 2018, 10:14 AM IST

पहले जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर बरेली से अब्दुल्ला आजम का पासपोर्ट भी बनवाया गया था,  जो वर्ष 2022 तक वैध है। बावजूद इसके दूसरे बर्थ सार्टिफिकेट के आधार पर संशोधन करा नया पासपोर्ट बनवाया गया। पहले बर्थ सार्टिफिकेट में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 और जन्म स्थान रामपुर है, जबकि दूसरे में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 30  सितंबर 1990 और जन्म स्थान लखनऊ है।

समाजवादी पार्टी के दिग्गज और पूर्व मंत्री मो. आजम खां अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के बर्थ सार्टिफिकेट व इनके आधार पर पासपोर्ट बनवाने को लेकर नए विवाद में फंस गए हैं। जालसाजी से अब्दुल्ला आजम के दो अलग-अलग तिथियों के जन्म प्रमाण पत्र बने हैं और दोनों पर ही अलग-अलग पासपोर्ट भी बनवाये गये हैं। अब इसकी शिकायत राज्य के प्रमुख सचिव गृह से की गयी है।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने यह आरोप लगाते हुए इस मामले को मीडिया के समक्ष उठाया। उन्होंने बताया कि उनकी शिकायत पर प्रमुख सचिव गृह अरविन्द कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने इस आदेश की प्रति व आजम के बेटे के दोनों सार्टिफिकेटों व इनके आधार पर बनाये पासपोर्ट की प्रतियां भी मीडिया को बांटी। पहला जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका परिषद व दूसरा लखनऊ नगर निगम की ओर से जारी किया गया है।

भाजपा नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री की ओर से ऐसा कृत्य सुनियोजित षड़यंत्र रचकर निजी लाभ के लिए किया गया। आकाश सक्सेना के मुताबिक पहला जन्म प्रमाण पत्र माता-पिता की ओर से शपथ पत्र देकर नगर पालिका परिषद रामपुर से 28  जून 2012  को बनवाया गया था, जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से 21  जनवरी 2015  को बनवाया गया था। इस दौरान आजम खां राज्य के नगर विकास मंत्री थे और नगर निगम और नगर पालिका उन्हीं के तहत आती ती। असल में 2012 में राज्य की सपा सरकार बन गयी थी।

लखनऊ नगर निगम से बनवाए गए जन्म प्रमाण पत्र में जन्म स्थान लखनऊ बताया गया है और इसे क्वीन मेरी हास्पिटल लखनऊ से जारी डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर बनवाया गया है। अस्पताल के इस प्रमाण पत्र में इसके जारी होने की तिथि 21 अप्रैल 2015  दर्ज है, जबकि लखनऊ नगर निगम का जन्म प्रमाणपत्र 21  जनवरी 2015  की तिथि में ही जारी हो गया है यानी लखनऊ नगर निगम ने जन्म होने से पहले ही जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया। सक्सेना का कहना है कि उन्होंने जब नगर पालिका परिषद रामपुर से जन्म प्रमाणपत्र के संबंध में जानकारी मांगी तो बताया गया कि आग लगने से संबंधित दस्तावेज जल गए हैं।

हालांकि नगर पालिका कार्यालय में आग लगने और दस्तावेज जलने के संबंध में कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई गए है। उन्होंने कहा कि पहले जन्म प्रमाणपत्र के आधार पर बरेली से अब्दुल्ला आजम का पासपोर्ट भी बनवाया गया था,  जो वर्ष 2022 तक वैध है। बावजूद इसके दूसरे बर्थ सार्टिफिकेट के आधार पर संशोधन करा नया पासपोर्ट बनवाया गया। पहले बर्थ सार्टिफिकेट में जन्म तिथि एक जनवरी 1993 और जन्म स्थान रामपुर है, जबकि दूसरे में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 30  सितंबर 1990 और जन्म स्थान लखनऊ है।

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