
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका दिया है। बहुचर्चित फिल्म भविष्येरभूत के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार पर आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद ममता सरकार फिल्म रिलीज नहीं होने दे रही हैं। पिछले दिनों कोर्ट ने बहुचर्चित फ़िल्म भविष्येरभूत के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी थी। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की थी।
जिस पर सुनवाई के बाद फिल्म के प्रदर्शन पर लगी रोक को अवैध करार देते हुए कोर्ट ने राज्य प्रशासन को राज्य के विभिन्न सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया था। गौरतलब है कि इस फिल्म में कथित तौर पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस अन्य राजनीतिक पार्टियों पर कटाक्ष किया गया था। इसी वजह से पिछले महीने फिल्म रिलीज होने के एक दिन बाद इसे राज्य भर के सभी सिनेमा घरों से हटा दिया गया था। फिल्म निर्देशक अनिक दत्त ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर ही सभी सिनेमा घरों में उनकी फिल्म का प्रदर्शन बंद किया गया है।
बाद में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि 15 फरवरी को यह फिल्म प्रदर्शित हुई थी, लेकिन 16 फरवरी के बाद इसे बिना किसी कारण के कोलकाता के सभी सिनेमा घरों से हटा दिया गया था। सिनेमा हॉल प्रबंधन की ओर से कहा गया था कि ऊपर से आदेश है लेकिन ऊपर से किसने आदेश दिया, यह किसी ने भी नहीं बताया था। इसके खिलाफ पूरी बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री सड़कों पर उतर गई थी।
लेकिन सिनेमा हॉल वालों की हिम्मत नहीं हुई कि इस फ़िल्म को दोबारा प्रदर्शित कर सके, इसलिए इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जहाँ से फिल्म के प्रदर्शन को हरी झंडी दे दी गई। ज्ञात हो कि यह फ़िल्म सेंसर बोर्ड से पारित की गई है और राजनीतिक कटाक्ष वाली फिल्म होने की वजह से इसमें राजनीति को लेकर कुछ बातें कही हैं, जो ममता बनर्जी को गवारा नहीं थी। इस कारण फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी।
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