सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बदायूं के छोटे-बड़े दरगाह में मानसिक रूप से बीमार लोगो को इलाज के नाम पर जंजीर से बांध कर रखने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार शख्स को जंजीर में बांधकर नही रखा जा सकता। ये उनके अधिकारों और उनके सम्मान के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए बना नया कानून जल्द लागू करने को लेकर केंद्र सरकार सहित सभी राज्यो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बदायूं के छोटे-बड़े दरगाह में मानसिक रूप से बीमार लोगो को इलाज के नाम पर जंजीर से बांध कर रखने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार शख्स को जंजीर में बांधकर नही रखा जा सकता।
कोर्ट ने कहा ये उनके अधिकारो और उनके सम्मान के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि एक मानसिक रोगी भी इंसान है, अगर वो हिंसक भी है, तो उन्हें अकेले रखा जा सकता है। जंजीर में बांध कर रखना समाधान नहीं है।
कोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ऐसे व्यक्तियों के अधिकार के खिलाफ है और उनकी गरिमा से समझौता नही किया जा सकता। याचिकाकर्ता व वकील गौरव बंसल ने याचिका दायर कर मानसिक रोगियों के इस तरीके से रखे जाने पर कोर्ट से दखल देने की मांग की है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पर अमल नही करते है। कोर्ट सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि बदायूं के छोटे-बड़े दरगाह में इलाज के लिए मानसिक रूप से बीमार लोगों को जंजीर से बांध कर रखा जाता है।