असल में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल विधायकों के इस्तीफे पर न फैसला लिया जाएगा, न विधायकों को सदस्यता अयोग्य ठहराया जाएगा। जिसके कारण कुमारस्वामी सरकार की मुश्किलें बढ़ गयी थी।
कर्नाटक में चले आए रहे सियासी संकट के बीच आज सुप्रीम कोर्ट 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि पहले सुप्रीम कोर्ट में 10 विधायकों ने इस्तीफा स्वीकार करने के लिए याचिका दाखिल की थी। लेकिन शनिवार को बागी बचे 5 विधायकों ने भी इस्तीफा मंजूर करने के लिए याचिका दाखिल की। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
राज्य की कुमरस्वामी सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट बागी विधायकों के इस्तीफों पर फैसला सुनाएगा। राज्य की कांग्रेस और जेडीएस सरकार के 15 विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जिसे विधानसभा अध्यक्ष लने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रूख किया। जिसे कोर्ट ने कल तक के लिए टाल दिया था। लिहाजा इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा।
शनिवार को ही पांच अन्य विधायकों ने सुपीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनका इस्तीफा भी मंजूर करने की अपील की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ये याचिका भी सुप्रीम कोर्ट उन दस विधायकों के साथ सुनेगा। अगर आज सुप्रीम कोर्ट विधायकों के इस्तीफों को मंजूर कर लेता है। तो राज्य की कुमारस्वामी सरकार सीधे तौर पर अल्पमत में आ जाएगी।
हालांकि कुमारस्वामी सरकार ने 18 जुलाई को सदन में अपना शक्ति परीक्षण करने का फैसला किया है। लिहाजा सबकी नजर आज के फैसले पर लगी है। क्योंकि अल्पमत में सरकार आने के बाद फैसला विधानसभा अध्यक्ष को ही करना होगा। असल में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ किया कि फिलहाल विधायकों के इस्तीफे पर न फैसला लिया जाएगा, न विधायकों को सदस्यता अयोग्य ठहराया जाएगा।
जिसके कारण कुमारस्वामी सरकार की मुश्किलें बढ़ गयी थी। क्योंकि कुमारस्वामी सरकार की रणनीति ये थी कि वह विधानसभा सत्र के दौरान व्हिप जारी कर विधायकों को सदन में आने के लिए मजबूर करेगा और फिर तुरंत विश्वासमत का प्रस्ताव लाया जाएगा। जिससे राज्य में सरकार बच जाए।