मंदिर निर्माण की तिथि पर 19 फरवरी को लगेगी मुहर, ट्रस्ट की पहली बैठक पर सबकी नजर

राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2 अप्रैल (रामनवमी) या 26 अप्रैल (अक्षय तृतीया) से शुरू हो सकता है। लिहाजा इसके लिए 19 फरवरी को ट्रस्ट के सदस्यों की अहम बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट के सदस्य 18 फरवरी का राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचना शुरू हो जाएगा।
 

The first important meeting of the Ram Mandir Trust will be held on February 19

नई दिल्ली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक 19 फरवरी को ट्रस्ट के प्रमुख के. परासरन के आवास हो होगी। इस बैठक में राम मंदिर की तिथि पर मुहर लगेगी। ट्रस्ट की इस पहली बैठक के बाद देश में राम मंदिर की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को संसद में राम मंदिर ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की थी। जिसके बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

The first important meeting of the Ram Mandir Trust will be held on February 19

राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण 2 अप्रैल (रामनवमी) या 26 अप्रैल (अक्षय तृतीया) से शुरू हो सकता है। लिहाजा इसके लिए 19 फरवरी को ट्रस्ट के सदस्यों की अहम बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि ट्रस्ट के सदस्य 18 फरवरी का राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचना शुरू हो जाएगा।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को संसद में राम मंदिर ट्रस्ट, श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना की घोषणा की थी। जिसे मंदिर निर्माण के लिए अहम फैसला माना जा रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर पर दिए गए फैसले के बाद साफ किया था कि सरकार को राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाया जाएगा।

वहीं मुस्लिमों को पांच एकड़ की जमीन दी जाएगी। लिहाजा केन्द्र सरकार ने दोनों पर फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में मुस्लिमों के लिए पांच एकड़ जमीन का आवंटन कर दिया है। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिद के लिए आवंटित जमीन को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं सुन्नी बोर्ड ने अभी तक खुलासा नहीं किया है कि क्या वह जमीन लेगी या नहीं। केंद्र ने बाद में घोषणा की कि ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट के प्रमुख के। प्रशरण का निवास स्थान होगा, जो हिंदू पक्षकारों के वकील थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक हिंदुओं के पक्ष में मामले का तर्क दिया।
 

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