mynation_hindi

नए साल से दो वाहन मालिकों को वाहन बीमा में होगा फायदा कैसे जानें...

Published : Dec 18, 2018, 06:25 PM IST
नए साल से दो वाहन मालिकों को वाहन बीमा में होगा फायदा कैसे जानें...

सार

नए साल में एक से ज्यादा दो गाड़ियां रखने वाले वाहनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपके पास दो वाहन हैं और आपने उसमें पर्सनल एक्सीडेंट का कवर लिया है तो दूसरे वाहन के लिए आपको बीमा कराते वक्त आपको अतिरिक्त पर्सनल एक्सीडेंट का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जाहिर है कि दो वाहनधारकों को इससे फायदा मिलेगा।

नए साल में एक से ज्यादा दो गाड़ियां रखने वाले वाहनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपके पास दो वाहन हैं और आपने उसमें पर्सनल एक्सीडेंट का कवर लिया है तो दूसरे वाहन के लिए आपको बीमा कराते वक्त आपको अतिरिक्त पर्सनल एक्सीडेंट का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। जाहिर है कि दो वाहनधारकों को इससे फायदा मिलेगा।

असल में 1 जनवरी 2019 से वाहनों के बीमा को लेकर देश में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इसके तहत अगर आपके पास एक से ज्यादा वाहन हैं तो हर वाहन के बीमा में अलग-अलग पर्सनल एक्सीडेंट कवर नहीं लेना होगा। किसी भी एक वाहन में यह कवर लेने से बाकी वाहनों के लिए यह भी यही मान्य होगा, वहीं आप खुद का अलग से 15 लाख या इससे ज्यादा का एक्सीडेंट बीमा लेते हैं तो आपको किसी भी वाहन के बीमा में अलग से यह कवर नहीं लेना पड़ेगा। हर गाड़ी के लिए साढ़े सात सौ रुपए का फायदा वाहन मालिक को मिलेगा। यानी प्रीमियम कम जमा करना होगी। 

देश में बीमा कंपनियों पर नियंत्रण करने वाली संस्था आईआरडीए  द्वारा हाल ही में इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को 1 जनवरी 2019 से होने वाले वाहन बीमा नए नियमों के तहत किए जाने के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि  आईआरडीए ने 24 सितंबर से नए नियम लागू करते हुए सभी वाहनों के बीमा में पर्सनल एक्सीडेंट कवर को 1-2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किया जाना अनिवार्य किया था। यह राशि वाहन मालिक द्वारा वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट का शिकार होने पर उसकी मौत या 100 प्रतिशत अशक्तता होने पर दी जाती है, इसका लाभ किसी अन्य के वाहन चलाने पर नहीं मिलता है।

इसके लिए वाहन मालिक को बीमा प्रीमियम में साढ़े सात सौ रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहे हैं। हालांकि बीमा कंपनियों ने आईआरडीए के सामने कुछ सवाल भी उठाएं हैं। मसलन अगर एक वाहन के बीमा में एक्सीडेंट कवर शामिल है और दूसरे में नहीं और दुर्घटना दूसरे वाहन से होती है तो वाहन मालिक या उसके परिजनों को उसका लाभ मिलेगा या नहीं। हालांकि आईआरडीए जल्द ही इसके लिए बीमा कंपनियों को कुछ राहत जरूर देगा।

PREV

Recommended Stories

जन्माष्टमी 2025: सूरत के देसाई परिवार ने द्वारकाधीश सहित 24 मंदिरों को भेंट की भव्य वाघा सजावट
जन्माष्टमी 2025: सूरत के देसाई परिवार ने द्वारकाधीश सहित 24 मंदिरों को भेंट की भव्य वाघा सजावट
जन्माष्टमी पर श्री बजरंग सेना का संदेश: श्रीकृष्ण के आदर्शों से आत्मनिर्भर और संस्कारित भारत का निर्माण