
नई दिल्ली: विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिये गुहार लगाई है कि उसकी तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। उसका कहना है कि सिर्फ किंगफिशर कंपनी से संबंधित संपत्ति ही कुर्क की जाए। उसकी निजी और पारिवारिक संपत्ति को कुर्क नही किया जाए। वह ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के मामले में कोर्ट के चक्कर काट रहा है।
इससे पहले भी इस भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ने अपने और अपनी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी जो खारिज हो गई। उसने अपनी याचिका में कहा था कि निचली अदालत और सरकारी जांच एजेंसियां उसकी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस पर रोक लगाई जाए।
पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने जनवरी में माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित किया था। माल्या ने हाईकोर्ट में कहा कि मेरे खिलाफ यह आरोप असंवैधानिक है, इसलिए इसे हटाया जाए। माल्या पर बैंकों के 9000 करोड़ रुपये लेकर भागने का आरोप है। वह मार्च 2016 में ही लंदन भाग गया था।
ब्रिटेन में प्रत्यर्पण के मामले में कोर्ट के चक्कर काट रहे विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. विजय माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय जांच एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुनाया था। लेकिन इसके खिलाफ माल्या ने आगे अपील की है।
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