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उपभोक्ताओं को मिलेंगे और ज्यादा अधिकार, कंपनियां नहीं छिपा पाएंगी जानकारी

Published : Jul 25, 2020, 08:45 PM IST
उपभोक्ताओं को मिलेंगे और ज्यादा अधिकार, कंपनियां नहीं छिपा पाएंगी जानकारी

सार

देश में नया उपभोक्ता कानून के लागू हो जाने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। अब इन ई-कॉमर्स कंपनियों को भी देश में लागू नए नियमों का पालन करना होगा।

नई दिल्ली। देश में सोमवार से उपभोक्ता और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और कोई भी कंपनी उपभोक्ताओं से जानकारियां नहीं छिपा पाएंगी। देश में उपभोक्ताओं को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है और सोमवार(27 जुलाई) से इसके लिए ईकामर्स कंपनियों के लिए नियम लागू हो जाएंगे। लिहाजा अब कंपनियों को उत्पाद से जुड़ी जानकारी को छिपाना आसान नहीं होगा।

देश में नया उपभोक्ता कानून के लागू हो जाने के बाद ई-कॉमर्स कंपनियां भी इसके दायरे में आ गई हैं। अब इन ई-कॉमर्स कंपनियों को भी देश में लागू नए नियमों का पालन करना होगा। फिलहाल ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम 27 जुलाई से लागू होंगे और इसके लिए केन्द्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इन कंपनियों पर ये कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत लागू होंगे।

हालांकि इस कानून को केन्द्र सरकार 20 जुलाई को ही लागू होना था,लेकिन किसी कारण से इसे लागू नहीं हो सका और अब ये सोमवार से पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब इन नए कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे और इसके साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों के सामान बेचने तरीका बदल जाएगा। वहीं अब कंपनियां उपभोक्ता से उत्पाद के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं छिपा सकेंगी।

अब ई कामर्स कंपनियों को उत्पाद से जुड़ी सभी जानकारी उपभोक्ता को मुहैया करानी होगी। वहीं उपभोक्ताओं के साथ ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाली धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। अब नए नियम के तहत उत्पाद को बेचने वाली कंपनी को यह बताना होगा कि उत्पाद कौन से देश में निर्मित है। वहीं इस नियम के तहत अगर कोई ग्राहक ऑर्डर बुक करने के बाद उसे रद्द करता है तो उपभोक्ता से ई-कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती हैं। वहीं घटिया उत्पाद देने पर पेनाल्टी की भी प्रावधान इस कानून में है। 

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