सरकारी स्कीम्स: CGHS कार्ड बनवाने के रूल हुए चेंज, अब केंद्रीय कर्मचारियों को करना होगा ये काम, तभी मिलेगा लाभ

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Jul 3, 2024, 1:04 PM IST

CGHS में कार्ड के लिए अप्लाई करने के रूल चेंज हो गए हैं। सेंट्रल गर्वनमेंट कर्मचारियों को CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। MoHFW ने सेंट्रल गर्वनमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइन जारी किया हैं।

CGHS New Rule: CGHS में कार्ड के लिए अप्लाई करने के रूल चेंज हो गए हैं। सेंट्रल गर्वनमेंट कर्मचारियों को CGHS कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) ने सेंट्रल गर्वनमेंट के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइन जारी किया हैं।

CGHS कार्ड के लिए जरूर करना होगा ये काम
27 जून 2024 के एक ऑफिसियल मेमोरेंडम में कहा गया है कि CGHS के पेमेंट के तरीकों में टेक्निकलिटी चेंजेज को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को CGHS कार्ड जारी करने के लिए यूजर्स को गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल गर्वनमेंट के कर्मचारी और पेंशनर्स को नए CGHS कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों को नए CGHS कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को एक टेंप्रेरी रिफ्रेंस नंबर तैयार करना होगा। कोई भी व्यक्ति www.cghs.nic.in पर जाकर ऑनलाइन ऐसा कर सकता है। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म फिल करना होगा और उसे ऑनलाइन सबमिट करना होगा। ऐसा करने के बाद उसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा और हार्ड कॉपी अपने संबंधित डिपार्टमेंट में जमा करनी होगी।

CGHS कार्ड के एप्लीकेशन फार्म के साथ जमा करने होंगे ये डाक्यूमेंट

  • 1. बेटे का एज सार्टिफिकेट (यदि बेटा डिपेंड है)
  • 2. किसी भी गर्वनमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability certificate) की सेल्फ अटेस्टेड काॅपी।
  • (यदि डिपेंडेड बेटा 25 वर्ष या उससे अधिक एज का है)
  • 3. कर्मचारी की सैलरी स्लिप
  • 4. एड्रेस प्रूफ सार्टिफिकेट
  • 5. फैमिली मेंबर की निर्भरता साबित करने वाले डाक्यूमेंट (जहां लागू हो)
  • 6. डिपेंडेड फेमिली के मेंबर्स के आईडेंटिटी सार्टिफिकेट की काॅपी (पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार, वोटर आईडी कार्ड)।

नए CGHS कार्ड के लिए जरूरी है फैमिली डेफिनेशन की जानकारी
यदि केंद्र सरकार के कर्मचारी के पास पहले से ही CGHS  कार्ड है, तो उसे फॉर्म के साथ अपने पुराने CGHS कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करनी होगी। फैमिली डिटेल भरने से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को  CGHS के तहत फैमिली की डेफिनेशन जाननी चाहिए। आपके लिए इसे आसान बनाने के लिए यहां उन लोगों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें परिवार और डिपेंडेड माना जा सकता है।

CGHS बेनीफिट के लिए अप्लाई करने हेतु फेमिली डेफिनेशन

  • 1. जीवनसाथी (केवल पहली पत्नी)
  • 2. कर्मचारी के पास आश्रित माता-पिता या आश्रित सास-ससुर को शामिल करने का ऑप्शन।
  • 3. यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियां हैं, तो केवल पहली पत्नी।

इसमें कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे, सौतेले बच्चे और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चे शामिल हैं, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

  • i. बेटा: जब तक वह कमाना शुरू नहीं कर देता या 25 वर्ष की एज तक।
  • ii. बेटी: जब तक वह कमाना शुरू नहीं कर देती या शादी नहीं कर लेती, चाहे उसकी एज लिमिट कुछ भी हो, जो भी पहले हो।
  • iii. बेटा: नीचे डिफाइंड किसी भी प्रकार की परमानेंट डिसबिलिटी (शारीरिक या मानसिक) से पीड़ित, चाहे उसकी एज कुछ भी हो।
  • iv. अपने पति से आश्रित तलाकशुदा या अलग/विधवा बेटियां और डिपेंडेड अविवाहित/तलाकशुदा, विधवा बहनें, चाहे उनकी एज कुछ भी हो।
  • iv. डिपेंडेड डायबोर्स या अपने पति से अलग विधवा बेटियां और आश्रित अविवाहित/तलाकशुदा, अपने पति/विधवा बहनों से अलग बिना एज पर ध्यान दिए।
  • v. डिपेंडेड नाबालिग भाई बालिग होने तक।
  • vi. विधवा/अलग हुई बेटियों के डिपेंडेड नाबालिग बच्चे बालिग होने तक।
     


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