EPFO ​​मेंबर्स को इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी बदलने में नहीं होगी कोई परेशानी, यहां जानें डिटेल्स

By Surya Prakash TripathiFirst Published Jun 15, 2024, 5:58 PM IST
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PF New Certificate: अगर आप सेलरीड हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में जरूर जानना चाहिए। यह सर्टिफिकेट कर्मचारियों के लिए कई मायनों में काफी उपयोगी है।

PF New Certificate: अगर आप सेलरीड हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में जरूर जानना चाहिए। यह सर्टिफिकेट कर्मचारियों के लिए कई मायनों में काफी उपयोगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि EPFO ​​में कर्मचारी और इंप्लायर द्वारा किया गया योगदान दो हिस्सों में बंटा होता है। एक EPF में जाता है, जो आपको एकमुश्त मिलता है और कुछ हिस्सा आपके पेंशन फंड में जाता है।

कितने साल की नौकरी पूरी होने पर मेंबर बनता है पेंशन का हकदार?
अगर कर्मचारी ने 10 साल की सर्विस पूरी कर ली है और उसने 10 साल या उससे ज्यादा समय तक EPF में योगदान दिया है तो वह 58 साल की उम्र के बाद EPFO ​​से पेंशन पाने का पात्र हो जाता है, लेकिन 10 साल नौकरी करने के बाद अगर कोई व्यक्ति EPFO ​​में आगे कोई योगदान नहीं करता है, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र में उसे अपने पिछले योगदान के बदले पेंशन चाहिए, तो वह पेंशन का दावा कैसे करेगा? उस समय स्कीम सर्टिफिकेट काम आता है। यहां जानें इससे जुड़ी खास बातें।

क्या है स्कीम सर्टिफिकेट का काम?
इस स्कीम सर्टिफिकेट EPFO ​​की ओर से जारी किया जाता है। इसमें EPFO ​​मेंबर और उसकी फैमिली का डिटेल होता है। यह सर्टिफिकेट EPFO ​​मेंबर के पेंशन स्कीम का मेंबर होने का सबूत होता है। मान लीजिए कोई EPFO ​​मेंबर अपनी नौकरी बदलता है, लेकिन नई नौकरी में उसकी कंपनी EPFO ​​के दायरे में नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में EPFO ​​मेंबर को स्कीम सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए।

Scheme certificate has membership details of a member and their family member verifying them as a member of pension scheme. To know more, click on the link below to watch the video.https://t.co/VGed8YMJ8O pic.twitter.com/qWj6B7TJNU

— EPFO (@socialepfo)

 

कंपनी बदलने पर स्कीम सार्टिफिकेट क्या होता है काम?
बाद में अगर वह व्यक्ति फिर से नौकरी बदलता है और किसी ऐसी कंपनी में शामिल होता है, जहां उसका योगदान EPFO ​​में फिर से शुरू हो जाता है, तो वह स्कीम सर्टिफिकेट के जरिए अपनी मेंबरशिप न्यू एकाउंट में जुड़वा सकता है। इसके लिए उसे इंप्लायर के जरिए अप्लाई करना होता है। ऐसा करने से उसके पिछले योगदान में ही नया योगदान शुरू हो जाता है और बीच का गैप कवर हो जाता है।

10 साल की नौकरी पूरी करने वालों के लिए भी कारगर होता है ये सार्टिफिकेट
उन लोगों के लिए भी है यह सर्टिफिकेट यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी है, जिनकी EPFO ​​मेंबरशिप को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने नौकरी पूरी तरह छोड़ दी है। लेकिन उनकी उम्र 50 साल से कम है। चूंकि पेंशन पाने की न्यूनतम उम्र 50 साल है। ऐसे में वे स्कीम सर्टिफिकेट लेकर 50 से 58 साल की उम्र में पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। बताते चलें कि 50 से 58 साल की उम्र में पेंशन कम दर पर मिलती है और 58 साल के बाद पूरी पेंशन मिलती है।

कैसे पाएं स्कीम सर्टिफिकेट?
स्कीम सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको फॉर्म 10C भरना होगा। आप इस फॉर्म को EPFO की वेबसाइट से डाउनलोड करें। फार्म को फिल करके नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं। साथ में आपको डेट आफ बर्थ सार्टिफिकेट, कैंसल चेक, कर्मचारी के बच्चों के नाम और डिटेल के डाक्यूमेंट भी लगाने होंगे। कर्मचारी की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर उत्तराधिकारी फॉर्म जमा कर रहे हैं तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) और एक रुपये का स्टांप टिकट आदि भी जमा करना पड़ सकता है।
 


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