अब पेंशन रूल में सेंट्रल गर्वनमेंट ने कर दिया बड़ा बदलाव- किसे होगा फायदा- किसे नुकसान- जानने के लिए इसे पढ़ें

By Surya Prakash TripathiFirst Published Jun 30, 2024, 4:46 PM IST
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सेंट्रल गर्वनमेंट ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 रूल में चेंजिंग की है। अब 6 महीने से कम समय के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले मेंबर्स भी पैसा निकाल सकेंगे। इस बदलाव से लाखों ईपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा।

EPS Rule Change: सेंट्रल गर्वनमेंट ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 रूल में चेंजिंग की है। अब 6 महीने से कम समय के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले मेंबर्स भी पैसा निकाल सकेंगे। इस बदलाव से लाखों ईपीएस कर्मचारियों को फायदा होगा। दरअसल, हर साल लाखों EPS मेंबर पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की कंट्रीब्यूशन सर्विस से पहले स्कीम छोड़ देते हैं। इसमें 6 महीने के अंदर इस स्कीम को छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा है।

इन 7 लाख कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा 
EPS के तहत 10 साल से पहले स्कीम छोड़ने वालों को विड्राल की सुविधा मिलती थी, लेकिन 6 महीने से पहले इस स्कीम को छोड़ने वालों को उनके कंट्रीब्यूशन पर विड्राल की फैसल्टी नहीं दी जाती थी। सरकार ने अब इस रूल को चेंज करके बड़ी राहत दी है। नए अमेडमेंट से हर साल 7 लाख से ज़्यादा EPS मेंबरों को फ़ायदा होगा, जो 6 महीने से कम समय की कंट्रीब्यूशन सर्विस के बाद स्कीम छोड़ देते हैं।

सरकार ने इस रूल को भी कर दिया चेंज 
सरकार ने EPS स्कीम को और बेहतर बनाने के लिए  EPS डिटेल में भी संशोधन किया है। अब से विड्राल बेनीफिट इस बात पर निर्भर करेगा कि मेंबर ने कितने महीने की सर्विस की है और वेतन पर कितना EPS कंट्रीब्यूट किया है। इस रूल से विड्राल आसान हो जाएगा। इस चेंजिंग से 23 लाख से ज़्यादा EPS मेंबरों को फ़ायदा होगा।

पहले क्या था नियम?
अभी तक विड्राल बेनीफिट का कलकुलेशन पूर्ण वर्षों में कंट्रीब्यूशन सर्विस पीरियड और जिस वेतन पर EPS कंट्रीब्यूट का पेमेंट किया गया है, उसके आधार पर की जाती थी। मेंबर 6 महीने या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस पूरी करने के बाद ही ऐसे विड्राल बेनीफिट के हकदार बनते थे। नतीजतन 6 महीने या उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने से पहले स्कीम छोड़ने वाले मेंबरों को कोई विड्राल बेनीफिट नहीं मिलता था।

7 लाख क्लेम कर दिए गए थे खारिज
पुराने रूल्स की वजह से कई क्लेम खारिज कर दिए गए क्योंकि लाखों मेंबर 6 महीने से कम की कंट्रीब्यूशन सर्विस के बिना ही योजना छोड़ रहे थे। गर्वनमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंट्रीब्यूशन सर्विस के 6 महीने से कम होने के कारण विड्राल बेनीफिट के लगभग 7 लाख क्लेम खारिज कर दिए गए। अब ये EPS मेंबर जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की एज के नहीं हुए हैं, वे विड्राल बेनीफिट के हकदार होंगे।

क्या है EPS?
EPS को लेकर लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। दरअसल, यह एक पेंशन योजना है, जिसका प्रबंधन EPFO ​​करता है। इस स्कीम के तहत 10 साल तक कंट्रीब्यूट करना होता है, फिर आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन के हकदार बन जाते हैं। इस स्कीम में मौजूदा और नए EPF मेंबर शामिल हैं।

क्या है EPS का प्रॉसेस?
इंप्लायर/ कंपनी और कर्मचारी दोनों ही कर्मचारी के सेलरी का 12% EPF फंड में समान रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं। हालांकि, कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का पूरा हिस्सा EPF में जाता है और इंप्लायर/ कंपनी के हिस्से का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में और 3.67% हिस्सा हर महीने EPF में जाता है। पेंशन लाभ कम से कम 10 वर्ष की सर्विस पूरी करने और रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा।


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