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अब टैक्स रिटर्न की इरर फ्री ई-फाइलिंग करते समय इन नियमों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई परेशानी- हो जाएगा फटाफट

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Jun 24, 2024, 02:09 PM IST
अब टैक्स रिटर्न की इरर फ्री ई-फाइलिंग करते समय इन नियमों का रखें ध्यान, नहीं होगी कोई परेशानी- हो जाएगा फटाफट

सार

Error Free e-filing: चूंकि कई इनकम टैक्स पेयर्स अपना ITR रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना पसंद करते हैं, इसलिए ITR ई-फाइलिंग करते समय हर छोटी-बड़ी जानकारी पर ध्यान देना ज़रूरी है। Taxation Policy और स्कीमों में बदलाव के कारण कुछ टैक्स पेयर्स के लिए ये प्रॉसेस जटिल हो सकता है।

Error Free e-filing: चूंकि कई इनकम टैक्स पेयर्स अपना ITR रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना पसंद करते हैं, इसलिए ITR ई-फाइलिंग करते समय हर छोटी-बड़ी जानकारी पर ध्यान देना ज़रूरी है। कराधान नीति (Taxation Policy) और स्कीमों में बदलाव के कारण, कुछ टैक्स पेयर्स के लिए यह प्रॉसेस जटिल हो सकता है। टैक्स रिटर्न की त्रुटि रहित ई-फाइलिंग के लिए इन की प्वाइंट्स पर विचार करना जरूरी है। 

1. सही ITR फॉर्म का चयन
वेतनभोगी, स्व-रोजगार करने वाले आदि जैसे विभिन्न कर योग्य व्यक्तियों के लिए अलग-अलग ITR फॉर्म हैं। इसलिए ई-फाइलिंग करते समय सही ITR फॉर्म का चयन करना बहुत ज़रूरी है।

2. पर्सनल डिटेल
सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा दर्ज किए गए व्यक्तिगत विवरण जैसे कि पैन नंबर, नाम और पता सही हैं क्योंकि ऐसा न करने पर ई-फाइलिंग अस्वीकृत हो सकती है या देरी हो सकती है। विवरण भरना और प्रविष्टियों में किसी भी त्रुटि के लिए दोबारा जांच करना महत्वपूर्ण है।

3. बैंक एकाउंट डिटेल
अपने बैंक खाते में भेजे जाने वाले किसी भी रिफंड के लिए पात्र होने के लिए हमेशा अपने द्वारा दर्ज किए गए सभी बैंक विवरणों की दोबारा जाँच करें।

4. इनकम रिपोर्टिंग
सुनिश्चित करें कि आप पूंजीगत लाभ, किराया और यहाँ तक कि उपहार सहित विभिन्न स्रोतों से अपनी आय घोषित करते हैं।

5. छूट और कटौती
सभी कटौतियों के बारे में जागरूक रहें और ITR दाखिल करते समय सभी सहायक दस्तावेज़ों को संभाल कर रखें।

6. ITR वेरीफाई करना
ITR दाखिल करने के बाद इसे इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन (EVC) के माध्यम से वेरीफाईड करें या CPC को अपने रिटर्न की सिग्न्ड फिजिकल कॉपी भेजें।

ITR ई-फाइलिंग के लिए ये हैं 4 क्विक टिप्स

  1. लेट फीस और दंड से बचने के लिए, टाइम लिमिट से पहले रिटर्न दाखिल करें।
  2. सुनिश्चित करें कि आपका डिजिटल सिग्नेचर वैलिड है और सही तरीके से लागू किया गया है।
  3. फॉर्म 16, फॉर्म 16A और फॉर्म 26AS के साथ इनकम और टैक्स का मिलान सुनिश्चित करें।
  4. टैक्स कानूनों या रिटर्न दाखिल करने के प्रॉसेस में किसी भी अपडेट और चेंज की जांच करें।

 


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