election photo identity card: मतदाता पहचान पत्र ( Voter ID Card) में एड्रेस बदलवाना जरूरी होता है। अगर आप एड्रेस नहीं बदलवाएंगे तो दिक्क्त वोटिंग से लेकर अन्य स्थानों पर जहां भी इस डाक्यूमेंट का प्रयोग करेंगे, वहां-वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
election photo identity card: मतदाता पहचान पत्र ( Voter ID Card) में एड्रेस बदलवाना जरूरी होता है। अगर आप एड्रेस नहीं बदलवाएंगे तो दिक्क्त वोटिंग से लेकर अन्य स्थानों पर जहां भी इस डाक्यूमेंट का प्रयोग करेंगे, वहां-वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आम आदमी के दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर वोटर आईडी में एड्रेस चेंज कराने में कितनी फीस लगती है। इस आर्टिकल में हम यही बताने जा रहे हैं।
वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस चेंज के लिए भरा जाता है कौन सा फार्म?
Voter Service Porta (voter.eci.gov.in.) के मुताबिक यदि नया निवास उसी निर्वाचन क्षेत्र में है, तो फॉर्म 8ए भरें अन्यथा फॉर्म 6 भरें और अपने नए निवास क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के यहां जमा कर दें। इससे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकित हैं, जिसमें आपका नया पता स्थित है।
हालांकि EPIC (election photo identity card) में अपना नया पता बदलना आवश्यक है। यदि आप EPIC में पता बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए शुल्क के साथ अप्लाई करना होगा।
Voter ID Card में एड्रेस चेंज के लिए कितनी देनी होगी फीस?
नये वोटरों का वोटर आईडी कार्ड यूं तो फ्री में बनाया जाता है। लेकिन नये निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (electoral registration officer) को 25 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। जिसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नए पते के साथ एक EPIC जारी करेगा। हालांकि नए ईपीआईसी की संख्या पुराने EPIC के समान ही होगी। किसी ट्रांसफर/मृत/अनुपस्थित निर्वाचक का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए प्रपत्र 7 में आवेदन किया जा सकता है। अन्य वजहों से भी वोटर आईडी कार्ड में संशोधन करने के लिए अप्लाई करना जरूरी होता है।
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