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GSTN New Advisory: 1 सितंबर से GST रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे टैक्स पेयर्स, जानें क्या है वजह?

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Aug 27, 2024, 10:35 AM IST
GSTN New Advisory: 1 सितंबर से GST रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे टैक्स पेयर्स, जानें क्या है वजह?

सार

1 सितंबर 2024 से, करदाता बिना वैध बैंक खाता जानकारी दिए जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। GSTN ने इस नई प्रक्रिया की जानकारी दी है।

GST Rule: यदि आप GST टैक्स पेयर्स हैं और GSTR-1 दाखिल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1 सितंबर 2024 से टैक्स पेयर्स वैलिड बैंक एकाउंट जानकारी दिए बिना GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे। GST नेटवर्क (GSTN) ने इस बारे में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें GST नियम 10A के तहत यह अनिवार्यता लागू की गई है।

क्या है GST के नए रूल?
GST नियम 10A के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने वाले टैक्स पेयर्स को 30 दिनों के भीतर वैलिड बैंक एकाउंट का डिटेल जमा करना होता है। अगर कोई टैक्स पेयर्स फॉर्म GSTR-1 या इनवॉयस सबमिशन सुविधा (IFF) का उपयोग करने से पहले वैलिड बैंक एकाउंट डिटेल नहीं देता है, तो वे इन सर्विस का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

GSTN की एडवाइजरी में क्या कहा गया है?
GSTN द्वारा 23 अगस्त को जारी परामर्श में कहा गया, "यह नया नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो रहा है। इसलिए अगस्त 2024 से टैक्स पीरियड के लिए टैक्स पेयर्स GST प्लेटफॉर्म पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में वैलिड बैंक एकाउंट जानकारी दिए बिना GSTR-01/IFF दाखिल नहीं कर पाएंगे। पिछले साल जुलाई में GST परिषद ने रजिर्स्टेशन प्रॉसेस को मजबूत करने और GST में फर्जी रजिर्स्टेशन की समस्या को रोकने के लिए नियम 10A में संशोधन को मंजूरी दी थी।

क्या बदलाव किए गए हैं?
संशोधन के तहत रजिस्ट्रेशन टैक्स पेयर्स को रजिस्ट्रेशन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या फॉर्म  GSTR-01/IFF में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले, अपने नाम और पैन के साथ बैंक एकाउंट का डिटेल प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया था।

GSTN की एडवाइजरी में क्या है इंप्वार्टेंट?
GSTN ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि जो टैक्स पेयर्स अब तक वैलिड बैंक एकाउंट डिटेल नहीं दे पाए हैं, उन्हें तुरंत GST प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल में बैंक एकाउंट जानकारी जोड़नी चाहिए। एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है, "वैलिड बैंक एकाउंट जानकारी के बिना, आप अगस्त 2024 की रिटर्न अवधि से GSTR-01 या IFF दाखिल नहीं कर पाएंगे।"

GST एडवाइजरी का क्या है मकसद?
इस नई व्यवस्था का उद्देश्य रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है, जिससे GST सिस्टम में फर्जीवाड़े की घटनाओं को रोका जा सके। इसलिए, यदि आप जीएसटी टैक्सपेयर्स हैं और अभी तक आपने अपने रजिस्ट्रेशन में वैलिड बैंक डिटेल नहीं जोड़ा है, तो इसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आप GSTR-01 दाखिल करने में किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें।

 


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