शादी के बाद कब तक बन सकता है मैरिज सर्टिफिकेट? जानें पूरी डिटेल

By Rajkumar Upadhyaya  |  First Published Nov 14, 2024, 8:27 PM IST

शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना कानूनी मान्यता और सरकारी लाभों के लिए आवश्यक है। जानें, कितने समय तक इसे बनवाया जा सकता है, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी।

लखनऊ। मैरिज सर्टिफिकेट वैवाहिक जीवन को कानूनी मान्यता देता है। भारत में शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना हर शादीशुदा दंपति के लिए ज़रूरी है। यह न केवल आपकी शादी का आधिकारिक प्रमाण होता है बल्कि कई सरकारी और कानूनी कामों में भी आवश्यक होता है। आइए जानते हैं कि शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट कब तक बनवाया जा सकता है और इसके लिए कैसे आवेदन करना होता है।

शादी के बाद कब तक बनवा सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट?

भारत में शादी के 30 दिनों के भीतर मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है। हालांकि, अगर आप इस अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शादी के बाद 5 साल तक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने का प्रावधान है, लेकिन 30 दिन से अधिक देरी होने पर लेट फीस चुकानी होगी। इसके अलावा, 5 साल के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जिला रजिस्ट्रार से विशेष अनुमति भी लेनी पड़ सकती है।

मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के क्या फायदे?

मैरिज सर्टिफिकेट न केवल आपकी शादी का कानूनी प्रमाण है बल्कि इसे बनवाने से आपको कई फायदे भी मिलते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट से विवाह का कानूनी अधिकार मिलता है और इससे तलाक, पति/पत्नी की संपत्ति पर अधिकार जैसी कानूनी समस्याओं में मदद मिलती है। विदेश यात्रा के लिए पति-पत्नी के नाम पर पासपोर्ट और वीजा आवेदन में मैरिज सर्टिफिकेट आवश्यक होता है।  मैरिज सर्टिफिकेट से बैंक में जॉइंट अकाउंट खोलना, लोन लेना और अन्य वित्तीय कार्य आसान हो जाते हैं। कई सरकारी योजनाओं में भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कैसे करें आवेदन?

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पहली प्रक्रिया आफलाइन है। आपको अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार कार्यालय या ग्राम पंचायत (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) में जाकर आवेदन करना होता है। वहां पर आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके साथ ही दो गवाहों का होना भी अनिवार्य है, जिनकी मौजूदगी में आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाती है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है। अपना और अपने साथी की डिटेल और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। इसके बाद एक तारीख मिलती है। जिस डेट पर प्रमाण पत्र मिलता है।

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या हैं जरूरी दस्तावेज?

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, जो अप्लाई करने के लिए जरूरी होता है। दंपति का जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पति-पत्नी के चार-चार पासपोर्ट साइज फोटो। शादी समारोह के दौरान की दो-दो फोटोग्राफ और विवाह का निमंत्रण कार्ड। 

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