गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में कैसे मिले दाखिला? ऐसे करें आवेदन

By Rajkumar Upadhyaya  |  First Published May 2, 2024, 7:04 PM IST

EWS Admission 2024: पैरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या दाखिले की होती है। आखिर कैसे वह अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करा सकते हैं?

EWS Admission 2024: पैरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। पर सबसे बड़ी समस्या दाखिले की होती है। आखिर कैसे वह अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में करा सकते हैं? वहां एडमिशन की फीस ही काफी ज्यादा होती है। इसलिए पैरेंट्स आवेदन करने से पहले ही एडमिशन की उम्मीद छोड़ देते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में करा सकते हैं?

EWS कोटे के तहत करा सकते हैं एडमिशन

ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत कम आय वाले मॉं-पिता भी अपने बच्चों का दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करा सकते हैं। इस सिलसिले में EWS एडिमशन सेशन 2024-25 का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। दिल्ली एजूकेशन निदेशालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि EWS कोटे के लिए रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक होंगे।

EWS के तहत एडमिशन के नियम? 

देश में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलां में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित होती हैं। पैरेंट्स EWS कोटे के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। यदि आपकी सालाना आया 2.5 लाख तक है, तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन ईडब्लूएस कोटे के तहत करा सकते हैं। कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम द्वारा ड्रॉ निकालने के बाद एडमिशन दिया जाता है। 

15 मई तक कर सकते हैं आवेदन 

दिल्ली में 30 अप्रैल से निजी स्कूलों में ईडब्लूएस कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप चाहें तो स्कूल जाकर भी एडमिशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और आनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 15 मई आवेदन करने की आखिरी तिथि है। 

कैसे करें आवेदन?

आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर आपको Delhi EWS Admission 2024-25 का लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करेंगे तो एक आवेदन फॉर्म आएगा। उसमें जानकारी दर्ज करके सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन फीस चुकाएं। आप इस फॉर्म का प्रिंट भी ले सकते हैं। एडमिशन के लिए बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैरेंट्स का आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि लगाना होगा।

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