हिंदुस्तान में 119 चीनी मोबाइल ऐप बैन! मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर 119 ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक की है। जानिए IT एक्ट 69A के तहत सरकार का बड़ा फैसला और इन प्रतिबंधित ऐप्स की पूरी जानकारी।
Modi Government App Ban: भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 119 चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का बड़ा फैसला लिया है। IT एक्ट की धारा 69A के तहत यह कार्रवाई की गई है, जिसमें वीडियो और वॉयस चैटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।
2020 के बाद सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक!
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के बाद यह सबसे बड़ा ऐप बैन है। उस समय भी सरकार ने TikTok और ShareIt जैसे लोकप्रिय ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था।
आईटी एक्ट की धारा 69A क्या कहती है?
IT Act Section 69A सरकार को यह अधिकार देता है कि यदि कोई डिजिटल कंटेंट राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनता है, तो उसे बैन किया जा सकता है।
अब तक हटाए गए 15 ऐप्स, बाकी की लिस्ट जारी नहीं!
रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर से अब तक 15 ऐप्स हटा दिए गए हैं। हालाँकि, सरकार ने सभी 119 प्रतिबंधित ऐप्स की सूची अभी जारी नहीं की है।
2020 से अब तक भारत में ऐप बैन की टाइमलाइन
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बैन हुए कुछ प्रमुख ऐप्स के नाम
किस कानून के तहत सरकार ने की कार्रवाई
सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का आदेश दिया है। जिन ऐप्स पर बैन लगाया गया है, उनमें सिंगापुर और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के कुछ ऐप्स शामिल हैं। आईटी एक्ट की धारा 69ए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारण ऑनलाइन कंटेंट एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है।
अब तक कितने ऐप हटाए जा चुके हैं?
जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें से ज़्यादातर ऐप अभी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल प्ले स्टोर से अब तक सिर्फ़ 15 ऐप हटाए गए हैं। भारत सरकार ने जिन 119 ऐप को ब्लॉक किया है, उनमें से सिर्फ़ तीन ऐप के नाम बताए गए हैं। इनमें सिंगापुर स्थित वीडियो चैट और गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म चिलचैट, चीनी डेवलपर चांगऐप और ऑस्ट्रेलियाई ऐप हनीकैम शामिल हैं। सरकार ने सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित किए गए ऐप की सूची जारी नहीं की है। अगर आप भी इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सुरक्षा कारणों से इन्हें तुरंत डिलीट कर दें।
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