नई दिल्ली। भारत में व्यक्तियों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है, यदि उनकी इनकम किसी वित्तीय वर्ष में मूल छूट लिमिट से अधिक है। ओल्ड टैक्स रिजीम में, यह लिमिट नॉन-सीनियर सिटिजंस के लिए 250,000 रुपये, सीनियर सिटिजंस के लिए 300,000 रुपये और वेरी सीनियर सिटिजंस के लिए 500,000 रुपये है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत, टैक्सपेयर की बिना एज बाउंडेंशन के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मूल छूट लिमिट 300,000 रुपये है।
इस तरह के खर्चों को न करें नजरअंदाज
इसके अलावा, कुछ खास परिस्थितियों में ITR दाखिल करना अनिवार्य है, जैसे बिजली की खपत में 100,000 रुपये से अधिक, एक साल में विदेश यात्रा पर 200,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करना, अपने करेंट एकाउंट में 1 करोड़ रुपये से अधिक या सेविंग एकाउंट में 50 लाख रुपये से अधिक जमा करना, टैक्स वापसी का क्लेम करना, या घाटे को अगले वित्तीय वर्ष में आगे ले जाना। इन आवश्यकताओं के बावजूद, टैक्स रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं, यहां तक कि उन व्यक्तियों के लिए भी जो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
ITR फाइल करने के लिए फालों करें ये स्टेप
- 1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
- 2. इस लिंक पर जाना होगा। यहां यूजर ID में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें।
- 3. सबसे ऊपर ई-फाइल मेन्यू पर इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें।
- 4. अगले पेज पर संबंधित असेसमेंट ईयर चुने। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनें। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें।
- 5. यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले फाइलिंग ट्राई की थी और ड्राफ्ट सेव कर लिया था, तो आप ऊपर दिए गए ऑप्शन को चुन सकते हैं।
- 6. यहां आपको स्टेटस एप्लीकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको आईटीआर-1 फाइल करना है।
- 7. अगले पेज पर आपको ITR फॉर्म चुनना होगा, जहाँ आप ITR 1 चुनेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह के करदाता को कौन सा ITR फॉर्म भरना है। ITR फॉर्म 1 के साथ आगे बढ़ें।
- 8. यहां आप देख सकते हैं कि आपको किन डाक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। आगे बढ़ने के लिए Let’s Get Started पर क्लिक करें।
- 9. अगले पेज पर आप बताएंगे कि आप आयकर क्यों दाखिल कर रहे हैं।
- 10. अब अपने पहले से भरे रिटर्न के डिटेल को वेरीफाई करना होगा। पर्सनल डिटेल सेक्शन में डिटेल की जांच करें। यदि फाइलिंग सेक्शन में कोई बदलाव है, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं।
- 11. इसी तरह अपनी कुल इनकम, टैक्स कटौती, पेमेंट किए गए टैक्स और टैक्स लायबिलिटी के डिटेल को भी वेरीफाई करना होगा। जब आप सभी डिटेल को वेरीफाई कर लेते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि कोई टैक्स एमाउंट अभी चुकाना है, तो आप इसे अभी या बाद में ई-पे टैक्स सेवा के साथ कर सकते हैं।
- 12. अब आप अपने ITR का पूर्वावलोकन देख सकते हैं। यहाँ से Proceed to Validation पर क्लिक करें।
- 13. अब अपना ITR वेरीफाई करना है। तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, जो ऑप्शन आसान और सुविधाजनक हो उसे चुनें। ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका ITR सबमिट हो जाएगा। यहां से अपनी ITR रसीद डाउनलोड कर सकते हैं।
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