ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई है। जानें रिफंड में देरी की वजहें और कैसे चेक करें रिफंड स्टेटस। ITR ई-वेरीफिकेशन और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां।
ITR Filing: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई तय की है। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स दाखिल करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा। जिन लोगों ने पहले ही ITR दाखिल कर दिया है, उन्हें रिफंड मिलना शुरू हो गया है। वहीं, कई टैक्स पेयर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर रिटर्न दाखिल करने की डेट से 4-5 हफ्ते के अंदर रिफंड आ जाता है, लेकिन कई बार कुछ वजहों से रिफंड अटक भी सकता है। यहां जानें देरी की वजहें और रिफंड का स्टेटस चेक करने का क्या तरीका है।
ये गलतियां बन सकती हैं रिफंड अटकने की वजह
ITR रिफंड पाने के लिए आपको न सिर्फ अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना होगा। जब तक आप अपना ITR ई-वेरीफाई नहीं कर देते, तब तक आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा। ई-वेरीफिकेशन के बाद रिफंड आने में 4-5 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए ऐसा करना न भूलें। ई-वेरीफिकेशन के अलावा कुछ गलतियों की वजह से भी रिफंड अटक सकता है, जैसे आधार का पैन से लिंक न होना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए ईमेल का जवाब न देना, TDS का मिलान न होना, आपका अकाउंट नंबर या IFSC कोड गलत होना आदि।
अगर सब कुछ सही है और फिर भी रिफंड नहीं आता है तो...
अगर सब कुछ सही है यानी आपने ITR सही तरीके से फाइल किया है और ई-वेरीफिकेशन आदि भी किया है और कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी आपका रिफंड नहीं आया है तो परेशान न हों। आप वेबसाइट पर जाकर रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी आपका रिफंड अटक सकता है।
स्टेटस चेक करने का क्या है प्रॉसेस?
स्टेटस चेक करने का यह भी है एक तरीका
ये भी पढ़ें...
EPFO पेंशन: जानें रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी पेंशन और कैसे करें कैलकुलेट