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सरकारी स्कीम्स: एक गलती आपको नए टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाईल करने पर मजबूर कर देगी, यहां तुरंत कर लें चेक

Surya Prakash Tripathi |  
Published : Jul 12, 2024, 10:55 AM ISTUpdated : Jul 12, 2024, 10:19 AM IST
सरकारी स्कीम्स: एक गलती आपको नए टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाईल करने पर मजबूर कर देगी, यहां तुरंत कर लें चेक

सार

ITR Filing: टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ITR जल्द से जल्द फाइल कर देना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप रिफंड के हकदार हैं, तो इसे जल्द से जल्द प्रोसेस करके आपको दे दिया जाएगा।

ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का सीजन शुरू हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ITR जल्द से जल्द फाइल कर देना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका रिफंड बकाया है, तो इसे जल्द से जल्द प्रोसेस करके आपको दे दिया जाएगा। साथ ही, लास्ट टाइम में होने वाली परेशानियों से भी बचा जा सकेगा।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
टैक्स और इन्वेस्ट एक्सपर्ट विशेषज्ञ बलवंत जैन कहते हैं, रिफंड के हकदार टैक्सपेयर्स को जल्द से जल्द अपना ITR फाइल कर देना चाहिए। आजकल ITR जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं और रिफंड भी जल्दी मिल जाता है। कुछ मामलों में, ITR फाइल करने के उसी दिन प्रोसेस हो जाते हैं। वे कहते हैं कि ITR जल्दी फाइल करने का एक बड़ा कारण यह है कि अगर रिटर्न फाइल करने में कोई गलती हो जाती है, तो आपको रिवाइज्ड रिटर्न के जरिए उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। रिवाइज्ड रिटर्न 31 दिसंबर 2024 तक फाइल किया जा सकता है।

ओल्ड टैक्स व्यवस्था का लाभ नहीं मिलेगा!
बलवंत जैन कहते हैं फिक्स्ड के भीतर ITR फाइल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट के बाद आपके पास ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन नहीं होगा। यानी आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही अपना ITR फाइल करना होगा। ऐसे में अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन क्लेम किया है, तो आप उससे वंचित हो सकते हैं।

ITR फाइल करने में देरी होने पर लग सकती है 5,000 की पेनाल्टी
आप साल के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इस पर पेनाल्टी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देरी पर जुर्माना आपकी इनकम के हिसाब से तय होता है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको ITR देरी से दाखिल करने पर सिर्फ़ 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो ITR देरी से दाखिल करने पर जुर्माना ₹5,000 तक हो सकता है।


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