कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री की नौकरियों में ग्रुप C और D पोस्ट के लिए 100% आरक्षण का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर इस नए फैसले की जानकारी दी।
बेंगलुरु। देश के एक राज्य की गर्वनमेंट ने मंगलवार को नया आदेश जारी किया है। जिसमें अब प्राइेवट इंडस्ट्री की नौकरियों में ग्रेड C और D पोस्ट के लिए 100 परसेंट आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X के जरिए इसकी जानकारी दी है।
कर्नाटक की इन पोस्टों पर दिया गया 100 परसेंट रिजर्वेशन
कर्नाटक में वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्व वाली गर्वनमेंट के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि कर्नाटक कैबिनेट ने प्राइवेट फर्मों में ग्रुप C और ग्रुप D के पदों के लिए कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सीएम ने कहा कि यह निर्णय कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। CM सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि कल हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सभी प्राइवेट इंडस्ट्री में 'ग्रुप C और ग्रुप D ग्रेड के पोस्ट पर 100 प्रतिशत कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी गई।"
विधानसभा में गुरूवार को पेश किया जा सकता है बिल
CM सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपने राज्य में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए और उन्हें 'कन्नड़ भूमि' में नौकरियों से वंचित न किया जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण का ध्यान रखना है। लॉ डिपार्टमेंट के सूत्रों के अनुसार, विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्री, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में लोकल कैंडिडेटों को रोजगार विधेयक, 2024 के विधानसभा से भी पारित हो जाने की उम्मीद है।
प्राइवेट फर्म्स की मैनेजमेंट कैटेगरी में भी होगा रिजर्वेशन
कन्नड़ कैंडिडेटों की नियुक्ति के बारे में बिल में कहा गया है कि किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री, कारखाने या अन्य प्रतिष्ठानों को मैनेजमेंट कैटेगरी में 50 परसेंट लोकल कैंडिडेटों और नॉन-मैनेजमेंट कैटेगरी में 70 परसेंट लोकल कैंडिडेटों की नियुक्ति करनी होगी। इसमें कहा गया है कि यदि कैंडिडेटों के पास कन्नड़ लैंग्वेज के साथ माध्यमिक विद्यालय का सार्टिफिकेट नहीं है, तो उन्हें 'नोडल एजेंसी' द्वारा कन्नड़ लैंग्वेज में एग्जाम पास करना होगा।
रिजर्वेशन प्रॉसेस न मानने वालों पर क्या करेगी गर्वनमेंट?
इस बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई भी एंप्लायर, ऑक्यूपेयर या एस्टेब्लिसमेंट के मैनेजमेंट इस एक्ट के प्रावधानों का वायलेशन करते हैं, उन्हें 10,000 रुपये से 25,000 रुपये तक के पेनॉल्टी देनी पड़ेगी। प्रस्तावित बिल में कहा गया है कि 'यदि जुर्माना लगाए जाने के बाद भी वायलेशन जारी रहता है, तो वायलेशन जारी रहने तक परडे के लिए 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।'
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