LPG, शेयर बाजार, TRAI से पीपीएफ तक 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना असर?

By Rajkumar UpadhyayaFirst Published Sep 24, 2024, 1:45 PM IST
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1 अक्टूबर से एलपीजी, शेयर बाजार, TRAI, PPF और सुकन्या समृद्धि योजना में अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। जानिए इन बदलावों से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और कौन से नियम आपको जानने जरूरी हैं।

Rule Change: एक अक्टूबर से एलपीजी गैस से लेकर शेयर बाजार, TRAI, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के नियम बदल रहे हैं। बैंकों के सेविंग अकाउंट से जुड़े कुछ बदलाव भी सामने आ सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलावों से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा?

एलपीजी की कीमत में बढ़ोतरी या गिरावट

अब हर महीने एलपीजी गैसे सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। आने वाले एक अक्टूबर को एलपीजी सिलेंडर की कीमत पर उसका असर दिख सकता है। अब सिलेंडर के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे। यह एक अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। साथ में पंजाब नेशनल बैंक अपने सेविंग अकाउंट में कुछ चेंज कर सकती है। 

एक अक्टूबर से लागू होंगे सेबी के ये नियम

एक अक्टूबर से शेयर बाजार के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। शेयर बाजार बोनस क्रेडिट से जुड़े नियमों का  SEBI ऐलान कर चुकी है, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब शेयर क्रेडिट का समय कम किया गया है, जो सिर्फ 2 दिन रहेगा। मतलब, रिकॉर्ड डेट से 2 दिन के अंदर ही बोनस शेयर कस्टमर को दिया जाएगा।

TRAI के नये नियम?

ट्राई की 4जी और 5जी नेटवर्क के गुणवत्ता में सुधार की कोशिश चल रही है। एक अक्टूबर से इससे जुड़े बदलाव सामने आएंगे। नय नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नियमों के अनुसार, URL/APK लिंक वाले कुछ SMS की डिलीवरी पर रोक लगेगी।इन सभी नियमों का Jio, एयरटेल समेत अन्य टेलिकॉम कंपनियों को पालन करना होगा। अभी तक यह नियम एक ​अक्टूबर से लागू होने थे। पर खबर आ रही है कि इसकी डेट बढ़ाई गई है। 

सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ पैरेंट्स ही कर सकेंगे ओपेन

एक अक्टूबर से सिर्फ पैरेंट्स ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एकाउंट ओपेन करा सकेंगे। पूर्व में दादा-दादी की तरफ से अपनी पोतियों के लिए खुलवाए गए खातों पर एक्शन लिया जा सकता है। ओल्ड एकाउंट को पैरेंट्स के नाम पर किया जाएगा। 

पीपीएफ 

केंद्र सरकार, पीपीएफ को लेकर भी नय नियम लागू करने जा रही है, जो एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे। केंद्र सरकार के नये नियमों के अनुसार, एक से अधिक पीपीएफ एकाउंट वालों पर एक्शन होगा। 

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