New Tax Regime Deductions: नई कर व्यवस्था में 3 बड़ी कटौतियाँ! मानक कटौती ₹75,000, NPS में नियोक्ता का योगदान और ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट का लाभ उठाएं। जानें पूरी जानकारी।
भारत में नई कर व्यवस्था तेजी से लोकप्रिय हो रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल 7.28 करोड़ ITR में से 5.27 करोड़ रिटर्न नई कर व्यवस्था के तहत भरे गए हैं, यानी 72% करदाता इसे अपना चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नई कर व्यवस्था में 3 बड़ी कटौतियाँ मिलती हैं, जिनका लाभ ज़्यादातर लोग नहीं उठाते?
वेतनभोगी और पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था में मानक कटौती (Standard Deduction) का लाभ मिलता है। पहले यह ₹50,000 थी, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 में इसे ₹75,000 कर दिया गया है।
फायदा: आपकी कर योग्य आय कम होगी और टैक्स बचाने में मदद मिलेगी।
अगर आपका नियोक्ता (Employer) राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में योगदान करता है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट धारा 80CCD(2) के तहत मिलती है।
महत्वपूर्ण:
यह छूट केवल नियोक्ता के योगदान पर मिलती है, कर्मचारी के योगदान पर नहीं।
यह बेसिक सैलरी + डीए का 10% तक हो सकता है।
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सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी धारा 10(10) के तहत टैक्स-फ्री होती है।
A. सरकारी कर्मचारी: पूरी ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री
B. निजी कर्मचारी: ₹20 लाख तक टैक्स-फ्री
अतिरिक्त टैक्स छूट:
VRS (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति) की राशि धारा 10(10C) के तहत टैक्स फ्री
अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) पर धारा 10(10AA) के तहत छूट
अगर आप कोई टैक्स छूट नहीं लेना चाहते और सरल टैक्स सिस्टम चाहते हैं, तो नई कर व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर आप 80C, HRA, होम लोन, LTA जैसी छूटों का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पुरानी कर व्यवस्था बेहतर हो सकती है। ITR फाइल करने से पहले इन कटौतियों को ज़रूर चेक करें और टैक्स बचाएं।
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