EPFO के नियमों के अनुसार कर्मचारी अपने PF खाते से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानिए बेरोजगारी, छंटनी, रिटायरमेंट और आपातकाल जैसी स्थितियों में PF निकासी के नियम।
PF withdrawal rules: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) नौकरीपेशा लोगों के लिए सबसे सुरक्षित बचत योजनाओं में से एक मानी जाती है। यह न केवल रिटायरमेंट प्लान का हिस्सा होती है, बल्कि किसी आर्थिक संकट की स्थिति में भी काम आती है। लेकिन EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) ने PF निकासी को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी इस फंड का सही तरीके से उपयोग करें। अगर आप भी अपने PF खाते से पैसा निकालना चाहते हैं, तो पहले यह जान लें कि EPFO के नियमों के अनुसार कब और कितना पैसा निकाला जा सकता है?
बेरोजगारी की स्थिति में PF विड्राॅल कैसे करें?
अगर कोई कर्मचारी 1 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, तो वह अपने PF खाते से 75% राशि निकाल सकता है। अगर 2 महीने तक नौकरी नहीं मिलती, तो शेष 25% रकम भी निकाली जा सकती है।
कंपनी बंद होने की स्थिति में PF निकासी
अगर किसी कर्मचारी की कंपनी 6 महीने के लिए बंद हो जाती है, तो वह अपने PF खाते में जमा पूरा एमाउंट निकाल सकता है।
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लेकिन ध्यान दें:
छंटनी (Layoff) होने पर PF विड्रॉल
जब कंपनी 15 दिन से ज़्यादा समय तक बंद रहे
रिटायरमेंट पर PF निकालने के ऑप्शन
EPFO कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद PF निकालने के दो विकल्प देता है –
EPS पेंशन का कैसे मिलेगा लाभ?
PF विड्रॉल कैसे करें? (Step-by-Step Process)
अगर आप अपना PF निकालना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें –
पैसे विड्रॉल करने से पहले नियमों को समझना जरूरी
PF से पैसा निकालने से पहले आपको EPFO के नियमों को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप बेरोजगारी, छंटनी, रिटायरमेंट या कंपनी बंद होने जैसी स्थिति में हैं, तो आप अपने PF फंड से रकम निकाल सकते हैं। लेकिन PF का पैसा आपकी भविष्य की बचत है, इसलिए इसे केवल आपात स्थिति में ही निकालें।
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