UPI : गलत UPI एड्रेस पर भेज दिए पैसे तो न लें टेंशन, जानें कैसे मिलेंगे वापस

By Surya Prakash Tripathi  |  First Published Aug 20, 2024, 12:00 PM IST

RBI ने गलत UPI पते पर भेजे गए पैसे वापस पाने के लिए नया नियम जारी किया है। 5 आसान स्टेप्स में आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। जानें पूरा तरीका और नई गाइडलाइन।

UPI Transactions: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से यूजर आसानी से डिजिटल तरीके से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि गलत UPI एड्रेस पर पैसे भेजने या गलत तरीके से पैसे ट्रांसफर करने जैसी समस्याओं के कारण कई बार फाईनेंसियल नुकसान हो सकता है। RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप गलत UPI एड्रेस पर पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर अपना पैसा वापस मिल सकता है।

UPI सिस्टम यूजर्स को क्या है बेनीफिट?
अगर पेमेंट करने वाला और पेमेंट पाने वाला दोनों एक ही बैंक का यूज करते हैं, तो रिफंड का प्रॉसेस तेज होगा। हालांकि, अगर ट्रांजेक्शन अलग-अलग बैंकों से जुड़े हैं, तो रिफंड में अधिक समय लग सकता है। NPCI द्वारा विकसित UPI एक तेज़ और सुरक्षित पेमेंट सिस्टम है, जो आपको एक ही मोबाइल ऐप से कई बैंक एकाउंट को जोड़ने की अनुमति देता है। UPI के साथ आप आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, बिलों का पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपने स्मार्टफ़ोन पर कैशा या बैंक डिटेल रखने की ज़रूरत है।

गलत UPI एड्रेस पर भेजे गए पैसे को वापस पाने के हैं 5 तरीके 

1. प्राप्तकर्ता से संपर्क करें: गलती से पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति से संपर्क करें और रिफ़ंड का अनुरोध करें। उन्हें ज़रूरी ट्रांजेक्शन डिटेल दें और पैसे वापस करने में उनका सहयोग मांगें।

2. UPI ऐप कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट करें: अपने UPI ऐप की कस्टमर सपोर्ट टीम को गलत ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट करें। लेन-देन से जुड़ी सभी रिविलेंट डिटेल और सबूत शेयर करें। वे रिफ़ंड प्रॉसेस शुरू करने में सहायता कर सकते हैं।

3. NPCI के पास कंप्लेन रजिस्टर्ड करें: अगर आप ऐप के कस्टमर सपोर्ट टीम के ज़रिए समस्या का समाधान नहीं कर सकते, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) के पास शिकायत दर्ज करें। उन्हें आगे की जांच के लिए ट्रांजेक्शन का डिटेल और सहायक सबूत दें।

4. अपने बैंक से मदद लें: अपने बैंक को गलत लेन-देन के बारे में सूचित करें। उन्हें सभी आवश्यक डिटेल और डाक्यूमेंट उपलब्ध कराएं। वे ट्रांसफर एमाउंट को वापस पाने के लिए चार्जबैक प्रॉसेस शुरू करने में मदद कर सकते हैं।

5. टोल-फ्री नंबर पर कॉल करें: गलत UPI एड्रेस पर ट्रांजेक्शन के मामले में आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं।इन स्टेप्स का पालन करके, आप आसानी से और सुरक्षित रूप से अपना पैसा वापस पा सकते हैं।

 


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