क्या है यूपी सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024? यूट्यूबर्स-इंफ्लूएंसर्स की लग गई लॉटरी!

By Rajkumar UpadhyayaFirst Published Aug 28, 2024, 12:17 PM IST
Highlights

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी ने यूट्यूबर्स के लिए कमाई के नए अवसर खोले हैं! जानें कैसे राज्य की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के तहत यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपये तक ऐड मिल सकते हैं और क्या हैं राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर सजा।

लखनऊ। यूपी की नयी सोशल मीडिया पॉलिसी ने यूट्यूबर्स के लिए कमाई के रास्ते खोल दिए हैं। राज्य कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसे मंजूरी दी गई। इसमें यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपये तक ऐड मिल सकता है। मतलब सरकार की उप​लब्धियों और योजनाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने वालों की अच्छी कमाई हो सकती है। सोशल मीडिया पर देश विरोधी कॉन्टेंट पोस्ट करने वालों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।

यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 

योगी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों की खैर नहीं है। ऐसा करने वालों को 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा भुगतनी पड़ सकती है। प्रमुख सचिव सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, संजय प्रसाद ने इसके बारे में जानकारी दी है। उनके मुताबिक, लोगों तक डिजिटल मीडिया और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के जरिए योजनाओं की जानकारी पहुंचाने वालों के लिए यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 तैयार की गई है।

सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले सूचीबद्ध होंगे

पॉलिसी के मुताबिक, अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब आदि पर ऐसे कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील शेयर करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए एजेंसी या फर्म भी सूचीबद्ध की जाएंगी।

चार कैटेगरी में बांटे गए हैं कॉन्टेंट प्रोवाइडर 

ऐड के लिए कॉन्टेंट प्रोवाइडर को चार कैटेगरी में बांटा गया है। अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के बेस्ड पर कैटेगरी तय की गई है। एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर्स के लिए 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति महीने की धनराशि निर्धारित की गई है, जबकि यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, पॉडकास्ट पर 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपये मिलेंगे।

राष्ट्र विरोधी, अभद्र, अश्लील कॉन्टेंट पर सजा

सोशल मीडिया पॉलिसी में राष्ट्र विरोधी, अभद्र, अश्लील कॉन्टेंट किसी भी स्थिति में डालने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान बनाया गया है। ऐसा करने वालों पर मानहानि का मुकदमा भी किया जा सकता है। 

ये भी पढें-यात्रीगण कृपया ध्यान दें! मुंबई में 35 दिनों का मेगा ब्लॉक, 700 से अधिक लोकल ट्रेनें प्रभावित, जाने ...

click me!