What is PMLA ACT: प्रवर्तन निदेशालय (ED) (Enforcement Directorate) मुख्य तौर पर तीन अधिनियमों के तहत संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। उनमें पीएमएलए एक्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम), फेमा व एफईओए हैं।
What is PMLA ACT: प्रवर्तन निदेशालय (ED) (Enforcement Directorate) मुख्य तौर पर तीन अधिनियमों के तहत संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। उनमें पीएमएलए एक्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम), फेमा व एफईओए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) के दायरे में सीए, सीएस और कॉस्ट एकाउंटेंट से जुड़े लेन देन भी आते हैं। ब्लैक मनी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से ऐसा किया गया है। PMLA ACT के तहत ईडी ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 98 करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। उसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू स्थित फ्लैट भी शामिल है।
क्या है पीएमएलए एक्ट?
Prevention of Money Laundering Act-PMLA, 2002 कानून मनी लॉन्ड्रिंग पर नियंत्रण के लिए बनाया गया। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से पैसा कमाता है और उस ब्लैक मनी को सफेद धन में परिवर्तित करता है। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में इंवाल्व होता है तो इस एक्ट के तहत जरूरत पड़ने पर ईडी उस व्यक्ति की संपत्तियां जब्त कर सकती है। आपराधिक आय यानी ब्लैक मनी को यदि किसी संदिग्ध व्यक्ति या संस्था द्वारा वैद्य रूप दिया जाता है तो वह मनी लॉन्ड्रिंग अपराध की श्रेणी में आता है।
पीएमएलए एक्ट संसद से कब पारित हुआ?
पीएमएलए एक्ट संसद से 17 जनवरी 2003 को पारित हुआ। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 1 जुलाई 2005 से लागू हो गया। बदलते समय के साथ इसमें संशोधन भी हुए।। पहले 2009 और फिर साल 2012 में प्रमुख संसोधन किए गए। एक्ट की धारा 3 कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था ब्लैक मनी की किसी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल पाया जाता है। या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का दावा करता है या फाइनेंसियल असेट्स को छिपाता है तो यह मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। अब इस अपराध में चाहे कोई व्यक्ति या संस्था प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो या अप्रत्यक्ष।
पीएमएलए एक्ट का उद्देश्य?
मुख्य तौर पर पीएमएलए एक्ट के तीन प्रमुख मकसद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उस पर नियंत्रण लगाना। किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा लूटे गए धन को जब्त करने का अधिकार। ब्लैक मनी से जुड़े किसी मामले में कार्रवाई का अधिकार।
पीएमएलए एक्ट के तहत क्या कार्रवाई?
पीएमएलए एक्ट में साल 2012 में किए गए संशोधन में मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा में विस्तार किया गया। हालांकि यह 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। जिसमें कब्जा करने या अपराध की कमाई का यूज करने, आपराधिक गतिविधियों को छिपाने और अधिग्रहण को भी शामिल किया गया। साल 2015 में अपराध से अर्जित आय की परिभाषा में भी संशोधन हुआ। जिसमें ऐसी आय को विदेशों में लेने पर आरोपी की घरेलू संपत्तियों को जब्त करने का प्रावधान है। धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर एक्ट की धारा 447 काम करती है।
पीएमएलए की धारा 8(8) का मतलब?
पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत जब्त प्रॉपर्टी जांच के बाद ही सही दावेदारों को देने की मंजूरी देता है। यदि किसी मामले में रिपोर्ट का अभाव है तो ईडी को 1973 (सीआरपीसी) की धारा 157 के तहत तलाशी का अधिकार है। कुर्की (धारा 5), कुर्की की पुष्टि धारा 8(3) और (धारा 9) संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है।