Jan 14, 2020, 10:49 AM IST
एक ऐतिहासिक आदेश देते हुए त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा चलाने से मना कर दिया, जिसे पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने एक आदेश जारी कर इस मामले में पुलिस को आगे कोई गिरफ्तारी करने से रोक दिया है।