Amal Chowdhury | Published: Jan 9, 2020, 6:35 PM IST
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन को कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए एकत्र की गई राशि और धन उगाहने के तरीके के बारे में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा है। चीफ जस्टिस अभय ओका और जस्टिस हेमंत चंदंगौदर की खंडपीठ ईशा फाउंडेशन के खिलाफ किसानों से कावेरी कॉलिंग इनिशिएटिव के लिए पैसा इकट्ठा करने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।