निकाह हलाला के खिलाफ कोर्ट पहुंची तो पति ने...
Aug 1, 2018, 6:39 AM ISTमुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक, निकाह-हलाला के तहत किसी तलाकशुदा महिला को किसी और से शादी करनी होती है, शारीरिक संबंध बनाना होता है और फिर उसे तलाक देना होता है ताकि वह अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सके।