मनोरंजन। विराट-अनुष्का के बेटे का जन्म 15 फरवरी को लंदन में हुआ था। कपल ने ये जानकारी सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दी थी। जब से फैंस को पता चला है कि विराट का बेटा लंदन में पैदा हुआ है, उनके मन में एक सवाल बार-बार आ रहा है। सवाल ये है कि बेटा 'अकाय' इंडियन कहलाएगा या फिर उसे  ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलेगी। अक्सर लोगों के मन में ये शंका बनी रहती है कि बच्चे के जन्म स्थान से उसकी सिटीजनशिप पर असर पड़ता है। हर देश के अपने नियम-कानून होते हैं। आइए जानते हैं यूके सिटीजनशिप को लेकर क्या नियम हैं।

सिर्फ जन्म लेने से नहीं मिलती है यूके की सिटीजनशिप

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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स्पोर्ट्स तक की रिपोर्ट की मानें तो यूके रूल्स के हिसाब से सिर्फ बच्चे के लंदन में जन्म लेने से उसको ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलती है। अगर बच्चे के माता या पिता में से किसी को ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली है तो बच्चे को भी ब्रिटिश सिटीजनशिप मिलती है। ऐसे में अनुष्का-विराट के बेटे 'अकाय' को ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। 

सिटीजनशिप पाने के होते हैं नियम

अगर अकाय के पेरेंट्स चाहे तो उन्हें लंदन की सिटीजनशिप दिला सकते हैं। इसके लिए उन्हें अप्लाई करना होगा। नियम के अनुसार अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो पांच साल तक वैध वीजा का होना जरूरी है। साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज में बेहतरीन कमांड और जनरल नॉलेज से जुड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जन्म के आधार पर नागरिता से जुड़े अलग नियम है। अगर कोई व्यक्ति लंदन की लड़की से शादी करता है तो भी उसे लंदन की सिटीजनशिप मिल जाती है। यूके की नागरिकता से जुड़े कई रूल्स हैं। अगर व्यक्ति सभी नियमों में खरा उतरता है तो वो लंदन का स्थायी नागरिक बन सकता है। 

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