1984 सिख नरसंहारः दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीगल सेल ने क्या कहा

1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
 

Arjun Singh | Updated : Dec 17 2018, 02:23 PM
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1984 के सिख नरसंहार मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का वह फैसला पलट दिया, जिसमें सज्जन कुमार को बरी किया गया था। कांग्रेस नेता को सजा तक पहुंचाने में सिख दंगे के  पीड़ितों, गवाहों और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लंबी लड़ाई लड़ी। फैसले के बाद सुनिये उनकी प्रतिक्रिया।
 

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