सारदा चिट फंट घोटाले में कोलकाता पुलिस आयुक्त की जांच को लेकर कल कोलकाता में हुए ड्रामे के बाद आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। अब इस मामले में सीबीआई की अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

रविवार की शाम को सीबीआई कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ के लिए उनके आवास पर गयी। हालांकि मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आ जाने के बाद इसने राजनैतिक रंग ले लिया। इस मामले में पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट का रूख करेगी और सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की याचिका को कल तक टाल दिया। चिटफंड घोटाले मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को लेकर दायर सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 5 फरवरी को सुनवाई करेगा। सीबीआई की ओर से दो अर्जी दायर की गई है।

एक कोर्ट की अवमानना के लिए और दूसरी कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश देने के लिए। अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि "राज्य सरकार द्वारा सीबीआई कार्यालय को पश्चिम बंगाल में सीज कर लिया गया था"। जिसपर सीजेआई ने पूछा कि अभी क्या स्थिति है। तो कहा गया कि हमारी यानी सीबीआई की टीम राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्त में थी। फिर सीजेआई ने पूछा कि क्या टीम अभी भी गिरफ्त में है। तुषार मेहता ने कहा पश्चिम बंगाल सरकार सबूत नष्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि पहले आप सबुत तो नष्ट करने दीजिए।

सीजेआई ने तुषार मेहता से पूछा कि  कोलकाता पुलिस आफिसर कौन से दस्तावेज नष्ट कर रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा करती है तो उन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुषार ने कहा कि चार बार समन जारी किए गए थे राजीव कुमार को और डीजीपी को भी बताया गया था। राजीव कुमार तुरंत सरेंडर करे ताकि सबूत नष्ट न हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि पहले आप सबूत तो दिजिए की कोलकाता पुलिस आफिसर कौन से दस्तावेज नष्ट कर रहे हैं। सीबीआई ने दो अर्ज़ी दायर की हैं। गौरतलब है कि सारदा घोटाला करीब 2500 करोड़ रुपये का है और रोज वैली स्कैम करीब 17000 करोड़ रुपये से ज्यादा का है।

अधिकारियों की माने तो दोनों ही मामलों में आरोपियों के कथित तौर पर सत्ताधारी टीएमसी से लिंक पाए गए हैं। जबकि सरकारी वकील ने कोर्ट में दावा किया कि सबूत नष्ट हो सकते हैं और इस पर आज ही सुनवाई की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आज ही सुनवाई हो जरूरी नहीं है। वहीं आज सीबीआई ने पुलिस कमीशनर राजीव कुमार पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया गया है। सीबीआई का कहना है कि इस मामले से जुड़े साक्ष्य हमारे सामने लाए जाएं, इसपर ऐसी कार्रवाई होगी कि उन्हें पछताना पड़ेगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने कहा था कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को कई बार समन किया गया था, लेकिन उनकी तरफ से जांच में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था और वह इन्वेस्टिगेशन में बाधाएं भी पैदा कर रहे थे।