नई दिल्ली। कोरोना संकटकाल के  अनलॉक के पांचवें चरण में आज से देश के कई राज्यों में स्कूल और सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। लेकिन इसके लिए कई तरह के नियम और शर्तों के साथ खोलने की छूट दी जा रही है। आज से सिनेमा हॉल और धार्मिक समारोहों के आयोजन को शुरू करने की अनुमति भी दी गई है। वहीं देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों को आज से  खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन इन सबके के बीच केन्द्र सरकार ने कहा है कि गाइडलाइन्स का पालन किया जाएगा। देश में कोरोना संकट के कई महीनों के स्कूलों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी घई है। वहीं सरकार का का मानना है कि इस फैसले से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा।

असल में देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 22 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। जिसके बाद लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी और इसके बाद इसे रफ्तार देने के लिए अनलॉक के चरण लाए गए थे। वहीं इस महीने  की शुरूआत से ही देश पांचवे चरण में प्रवेश कर गया। इसमें स्कूलों, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को आज से फिर से खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि इस दौरान केन्द्र सरकार द्वारा तय मानकों का पालन करना होगा। केन्द्र सरकार ने अनलॉक-पांच को 30 सितंबर के स्थान पर 15 अक्टूबर से से खोलने की अनुमति दी थी।  

फिलहाल केन्द्र  सरकार ने आज से चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसके लिए राज्य सरकारों को फैसला करना है। वहीं दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं किया है। जबकि पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। पंजाब में 15 अक्टूबर और उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं केन्द्र सरकार का कहना है कि ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा के लिए माता-पिता को बच्चे की उपस्थित के लिए लिखित अनुमति देनी होगी। वहीं तीन सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं करना आदि शामिल हैं।

इसके साथ ही आज से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को भी खोला जा रहा है। लेकिन यहां पर बैठने के लिए आधी क्षमता होगी।  मेट्रो की तर्ज पर ही जिन सीटों पर नहीं बैठना है उसे चिह्नित करना अनिवार्य होगा और टिकट भी डिजिटल भुगतान मोड के जरिए किया जाएगा। हालांकि टिकट काउंटर खोले जाएंगे और भीड़ को रोकने के लिए अग्रिम बुकिंग की अनुमति  की जाएगी। वहीं हॉल के अंदर केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।