फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।