अधिसूचना जारी हो जाने के बाद अब यह सीट रिक्त हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता को अवैध घोषित किया था। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर उनकी सदस्यता को रद्द करने को कहा था। हालांकि अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।