राज्य के प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश -२०१० में बदलाव किया है और अब कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा हो सकी है और 50,000 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।