NewsDec 24, 2018, 7:19 PM IST
जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस एसवी कोतवाल की खंडपीठ ने मामले के एक आरोपी आनंद तेलतुंबडे की याचिका पर विचार करते हुए समय की यह टिप्पणी। तेलतुंबडे ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का किया है अनुरोध।
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