NewsJan 10, 2019, 12:50 PM IST
इस नियम के लागू हो जाने के बाद इस इलाके के ऊपर से न तो कोई सरकारी या निजी विमान या हेलिकॉप्टर उड़ाया जा सकेगा और न ही कोई भी व्यक्ति ड्रोन जैसा कोई भी अनमेन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ा सकेगा. इस संबंध में जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा था.
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