NewsJun 10, 2019, 6:46 PM IST
सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, बच्ची की कम उम्र, असहाय स्थिति और क्षत-विक्षत शव का पाया जाना फांसी की सजा के लिए जघन्य क्रूरतम अपराध होने की शर्त के दायरे में आता है।
NewsJun 10, 2019, 5:31 PM IST
मुख्य आरोपी सांझी राम, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया को 302 (मर्डर), 376 (रेप), 120 बी (साजिश), 363 (किडनैपिंग) के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज को 201 (सबूतों को मिटाना) के तहत दोषी ठहराया।
NewsJun 10, 2019, 12:10 PM IST
10 जनवरी, 2018 को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में ग्राम प्रधान समेत 8 लोगों पर आरोप तय हुए थे।
NewsAug 11, 2018, 6:30 PM IST
अपने साथ हुई दरिंदगी बताते हुए पीड़िता ने कहा, 'सुबह घर से बाहर गई थी, तब यह घटना हुई। तीन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और जबरन झाड़ियों में ले गए। इसके बाद तीनों ने मेरे साथ बलात्कार किया।'
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