NewsJun 10, 2019, 5:31 PM IST
मुख्य आरोपी सांझी राम, परवेश कुमार, दीपक खजुरिया को 302 (मर्डर), 376 (रेप), 120 बी (साजिश), 363 (किडनैपिंग) के तहत दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज को 201 (सबूतों को मिटाना) के तहत दोषी ठहराया।
NewsJun 10, 2019, 12:10 PM IST
10 जनवरी, 2018 को अगवा की गई आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में ग्राम प्रधान समेत 8 लोगों पर आरोप तय हुए थे।
चुनाव में जमानत जब्त होना: क्या है इसका मतलब और कितना होता है नुकसान?
गांव से शुरूआत, नौकरी छोड़ बनाई ऐसी पहचान...शार्क टैंक के जज भी रह गए हैरान
भारत का नया मास्टरस्ट्रोक, वॉर जोन में चीन-PAK के छूटेंगे पसीने
कॉलेज से स्टार्टअप तक: भाेपाल की लड़की ओशिन मुराब ने बदली 600 परिवारों की किस्मत
रतन टाटा की कंपनी से सीखा, अब अपना बिजनेस खड़ा कर बने करोड़ों के बादशाह
Viral Video: छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में टॉयलेट के सामने सो रहे लोग, रेलवे के जवाब ने बढ़ाई नाराजगी
प्री होली पार्टी में रंग, गुलाल, पिचकारी और ढोलक की ढाप पर महिलाओं ने मचाया धमाल
दीयों और आकर्षक लाइटों से जगमगा उठा सरयू तट, कुछ ऐसा दिखा नजारा
सरयू के बीच राम मंदिर उद्घाटन का लाइव टेलीकास्ट
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शाम को भव्य सरयू आरती