राय के लिए राहत की बात यह है कि राय कभी भी शपथ ले सकते है। कानून में इसके लिए कोई समय सीमा तय नही किया गया है। बता दें कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए. के पटनायक और न्यायमूर्ति एस. जे मुखोपाध्याय की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि संविधान के धारा 326 के तहत जो भी भारतीय है उसे वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है।