असल में नीतीश कुमार का ये फैसला अहम माना जा रहा है। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में गाड़ियों के पंजीकरण को दोबारा जारी कर 15 साल से पुरानी गाड़िया चलाई जाती हैं। हालांकि दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां चलाने पर प्रतिबंध है। लेकिन अब बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य में 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चल सकेंगी।