पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया था और दिसंबर 2019 में दिल्ली की कोर्ट ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजाई थी। लिहाजा सजा सुनाए जाने के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के तौर पर सेंगर को अयोग्य घोषित कर दिया है।