मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने उन गाड़ियों पर 5000 का जुर्माना निर्धारित किया है जो अपने वाहन पर जाति सूचक या धर्म सूचक स्टिकर लगाकर घूमते हैं। साल 2020 में केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को ऐसे वाहनों पर कार्रवाई के लिए पत्र भेजा था। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे वाहनों पर कार्रवाई का आदेश पारित कर दिया है।