इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को फेंक क्लेम से बचने और सही तरीके से ITR दाखिल करने की सलाह दी। 31 जुलाई 2024 है अंतिम तिथि, जिससे रिफंड प्रक्रिया तेज हो सकती है। पब्लिक नोटिस में गलत सोर्स पर TDS क्लेम, इनकम को कम बताने और फर्जी खर्चों के लिए क्लेम से बचने की चेतावनी।