Indian Citizenship: कोई भी देश अपने देश की नागरिकता देने के लिए कुछ नियम, कानून और पात्रता तय करता है। अगर कोई उस देश की नागरिकता लेना चाहता है। तो उसे उस पात्रता को पूरा करना होगा। उन नियमों का पालन करना होगा। भारत में भी नागरिकता पाने के लिए कुछ नियम और पात्रता तय की गई हैं। अगर किसी को भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करना है, तो उसे निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। आइए आपको बताते हैं कि भारतीय नागरिकता पाने की क्या पात्रताएं हैं और इसके लिए कहां अप्लाई करना है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।

नागरिकता को लेकर क्या नियम हैं?
भारत में नागरिकता (Indian Citizenship) को लेकर कुछ कानून और पात्रताएं हैं। कोई भी व्यक्ति 5 तरीकों से नागरिकता पा सकता है। नागरिकता जन्म से, वंश से नागरिकता, रजिर्स्टेशन से नागरिकता, नेचुरलाईजेशन से नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता प्राप्त की जाती है। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे सभी लोग भारतीय नागरिक हैं।

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इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे ऐसे लोग जिनके माता-पिता उस समय भारत में रह रहे थे, उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा और इसके साथ ही 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे लोगों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा, अगर उनके माता-पिता दोनों भारतीय हैं या उनमें से एक भारतीय है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है।

ऐसे मिल सकती है दूसरे देशों से आए लोगों को नागरिकता
अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति लगातार 11 साल से भारत में रह रहा है तो वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। वहीं CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत अगर भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का कोई अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध या पारसी धर्म का है तो उसे वहां 5 साल रहने के बाद भारतीय नागरिकता मिल जाएगी।

Indian Citizenship के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
अगर कोई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान का गैर-मुस्लिम व्यक्ति है तो वह CAA के जरिए नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट https://www.mha.gov.in/en पर जाकर नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। लेकिन जो लोग नागरिकता संशोधन कानून के तहत योग्य हैं, वे Indiancitizenshiponline.nic.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।

 

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