देश की बैंकों की हर गतिविधियों पर नजर रखनी वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक पर तगड़ा एक्शन लिया है। जिसके बाद इस बैंक से जुड़े हजारों खाताधारकों  की पेशानी पर बल पड़ने लगा है। आरबीआई ने माहराष्ट्र की इस बैंक के सभी लेन देन समेत अन्य गतिविधयों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद से इस बैंक खाताधारकों की जमा निकासी भी अगले 6 महीने तक रोक दी गई है। RBI के इस तरह के एक्शन से परेशान खाताधारकों के मन में यह सवाल उठना लाजिमी है, कि ऐसी परिस्थिति में एक ग्राहक को क्या करना चाहिए। उसका क्या अधिकार क्षेत्र है?

इस बैंक के लेन देन पर RBI ने लगाया प्रतिबंध
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के वित्तीय लेन देन समेत सभी गतिविधियों की निगरानी करने वाली संस्था भारतीय रिजर्व बैंक इससे पहले YES बैंक और PMC बैंक पर कमोबेश ऐसा ही प्रतिबंध लगा चुका है। RBI ने शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि शिरपुर मर्चेंट्स बैंक आगे से बिना RBI की अनुमति के कोई भी लेन-देन नहीं करेगी। कोई नवीनीकरण या निवेश के कार्य भी नहीं किए जाएंगे। अब जो भी कार्य होगा वह RBI से अनुमति लेने के बाद ही हो सकेगा। 

क्या है ग्राहकों के अधिकार?
RBI के इस कदम से बैंक के खाताधारकों में चिंता होना स्वाभाविक है। इस संबंध में जानकारों कहना है कि यदि कोई बैंक किसी कारणवश डिफाल्ट हो जाता है तो जमा इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनयिम के मुताबिक हर जमा कर्ता के पास 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर होता है। जिसमें प्रतिबंधित किए गए बैंक में उनके खाते में जमा मूलधन और ब्याज राशि शामिल होती है। यह इंश्योरेंस कवर हर तरह के जमा खातों पर लागू होता है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। 

इतने दिन में निकलेगा आपका पैसा 
अब सवाल यह है कि अगर ग्राहकों का पैसा सुरक्षित है तो वह निकलेगा कब तक में। इसका जवाब यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के अनुसार ग्राहक को 5 लाख रुपया 3 महीने के भीतर जारी कर दिया जाता है। RBI ने कहा है कि अगर शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों को कोई अन्य जानकारी चाहिए तो वह बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। 

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